जयपुर: राजस्थान (Rajasthan) के 8 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों (Private Medical Colleges) ने MBBS की निर्धारित फीस से ज्यादा वसूली। सरकार ने 12% ब्याज सहित अतिरिक्त फीस वापस लौटाने का आदेश दिया है।
गीतांजलि समेत आठ मेडिकल कॉलेज की लूट: 8 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ज्यादा फीस लौटाएंगे, सरकार वसूलेगी ब्याज
राजस्थान (Rajasthan) के 8 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों (Private Medical Colleges) ने MBBS की निर्धारित फीस से ज्यादा वसूली। सरकार ने 12% ब्याज सहित अतिरिक्त फीस वापस लौटाने का आदेश दिया है।
HIGHLIGHTS
- सरकार ने 8 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को ज्यादा फीस लौटाने का आदेश दिया। कॉलेजों को 12% ब्याज दर से अतिरिक्त फीस वापस करनी होगी। नीट यूजी की तीसरे राउंड की काउंसलिंग रोकी गई। कई कॉलेजों ने निर्धारित 18.90 लाख से कहीं ज्यादा फीस वसूली।
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प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों पर सरकार की नकेल
राजस्थान में नीट यूजी (MBBS) में प्रवेश प्रक्रिया के बीच एक बड़ा मामला सामने आया है।
सरकार द्वारा एनआरआई या मैनेजमेंट कोटे की फीस निर्धारित करने के बावजूद आठ कॉलेजों ने छात्रों से अधिक शुल्क वसूल लिया था।
अब सरकार ने इन कॉलेजों पर सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें वसूली गई अतिरिक्त फीस लौटाने का आदेश दिया है।
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इसके साथ ही, आगे की काउंसलिंग में इन सीटों पर निर्धारित ट्यूशन फीस वसूलने के निर्देश भी दिए गए हैं।
एसएमएस मेडिकल कॉलेज में हुई अहम बैठक
जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में मंगलवार को नीट यूजी काउंसलिंग बोर्ड और निजी कॉलेजों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई।
यह बैठक मेडिकल एजुकेशन सचिव अम्बरीश कुमार की अध्यक्षता में हुई, जो ऑनलाइन जुड़े थे।
बैठक में कॉलेज प्रतिनिधियों ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और उस पर होने वाले खर्च का हवाला देते हुए मैनेजमेंट या एनआरआई कोटे की सीट की फीस स्वयं निर्धारित करने की बात कही।
सरकार का फीस निर्धारण पर सख्त रुख
इस पर कमिश्नर और काउंसलिंग बोर्ड के सदस्यों ने स्पष्ट किया कि सरकार की गठित कमेटी ने यदि ट्यूशन फीस का ढांचा निर्धारित कर दिया है, तो कोई भी प्राइवेट कॉलेज (प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अधीन आने वाले कॉलेजों को छोड़कर) उससे अलग जाकर अपनी फीस तय नहीं कर सकता।
राज्य सरकार की कमेटी ने प्रतिवर्ष 18.90 लाख रुपए की दर से फीस का निर्धारण कर रखा है।
तीसरे राउंड की काउंसलिंग रोकी गई
नीट यूजी के दो राउंड की काउंसलिंग पहले ही पूरी हो चुकी थी।
जब तीसरे राउंड की काउंसलिंग शुरू करवाई गई, तब बोर्ड को इस मामले का पता चला।
इसमें आठ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों द्वारा निर्धारित फीस से ज्यादा ट्यूशन फीस वसूलने का मामला सामने आया।
इसके बाद काउंसलिंग बोर्ड ने तीसरे राउंड की काउंसलिंग को तुरंत रुकवा दिया और इस मामले पर आवश्यक कार्रवाई की।
इन कॉलेजों ने वसूली ज्यादा फीस
सरकार ने अब इन सभी कॉलेजों को वसूली गई अतिरिक्त फीस को 12 प्रतिशत ब्याज की दर से छात्रों को लौटाने का आदेश दिया है।
निम्नलिखित कॉलेजों ने छात्रों से निर्धारित फीस से कहीं अधिक शुल्क वसूल किया था:
अमेरिकन इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उदयपुर
इस कॉलेज ने 32 लाख रुपए की फीस वसूली थी।
गीतांजलि मेडिकल कॉलेज, जयपुर
गीतांजलि मेडिकल कॉलेज ने 30 लाख रुपए का शुल्क लिया था।
अनंता मेडिकल कॉलेज, राजसमंद
अनंता मेडिकल कॉलेज ने छात्रों से 28 लाख रुपए वसूल किए थे।
व्यास मेडिकल कॉलेज, जोधपुर
इस कॉलेज ने 30 लाख रुपए की फीस ली थी।
सुधा मेडिकल कॉलेज, कोटा
सुधा मेडिकल कॉलेज ने 28.20 लाख रुपए का शुल्क लिया था।
JIET मेडिकल कॉलेज, जोधपुर
इस कॉलेज ने 28.20 लाख रुपए की फीस वसूली थी।
बुलंदी सिंह तोमर मेडिकल कॉलेज, जयपुर
बुलंदी सिंह तोमर मेडिकल कॉलेज ने 32.50 लाख रुपए का शुल्क लिया था, जो सबसे अधिक था।
आर्य मेडिकल कॉलेज, जयपुर
आर्य मेडिकल कॉलेज ने 30 लाख रुपए की फीस वसूली थी।
छात्रों को मिलेगा न्याय
सरकार के इस कदम से उन हजारों छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी, जिनसे इन कॉलेजों ने मनमानी फीस वसूली थी।
यह निर्णय प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में फीस पारदर्शिता और नियमन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।
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