सीबीएसई के आदेश में बताया गया है कि फर्म, सोसाइटी और चिट्स रजिस्ट्रार, आगरा ने 5 दिसंबर 2025 को एक आदेश जारी कर 'सीबीएसई बोर्ड स्कूल गेम्स वेलफेयर सोसाइटी' का पंजीकरण रद्द कर दिया था। इस सोसाइटी ने बोर्ड की सहमति के बिना "सीबीएसई" नाम का अनधिकृत और भ्रामक उपयोग किया था। यह नाम का दुरुपयोग न केवल बोर्ड की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहा था, बल्कि स्कूलों और छात्रों के बीच भ्रम भी पैदा कर रहा था। इसी गंभीर अनियमितता के कारण यह कठोर कार्रवाई की गई।

स्कूलों के लिए स्पष्ट निर्देश और चेतावनी
अधिसूचना में सीबीएसई से संबद्ध सभी स्कूलों को स्पष्ट रूप से सूचित किया गया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का इस सोसाइटी से कोई संबंध, संबद्धता, समर्थन या जुड़ाव नहीं है। बोर्ड ने निर्देश दिया है कि इस संस्था द्वारा किए गए किसी भी संचार, गतिविधि या दावे को अवैध और अमान्य माना जाए। यह सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कोई भी स्कूल या छात्र इस फर्जी संगठन के जाल में न फंसे और अपनी ऊर्जा व संसाधनों को व्यर्थ न करें।
खेल आयोजनों से पूरी तरह दूरी बनाने की सलाह
स्कूलों को विशेष रूप से यह भी निर्देश दिया गया है कि वे इस सोसाइटी द्वारा आयोजित या प्रचारित किसी भी खेल आयोजन, गतिविधि या कार्यक्रम में छात्रों के साथ शामिल होने, उनका समर्थन करने या उन्हें प्रायोजित करने से बचें। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ऐसे आयोजनों में भाग लेने से न केवल छात्रों का समय और पैसा बर्बाद हो सकता है, बल्कि उनकी सुरक्षा और भविष्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। किसी भी स्पष्टीकरण या जानकारी के लिए, स्कूल केवल आधिकारिक संचार माध्यमों के माध्यम से ही बोर्ड से संपर्क करें।
पूर्व में भी जारी हुई थी चेतावनी
यह पहली बार नहीं है जब सीबीएसई ने इस फर्जी सोसाइटी के बारे में चेतावनी जारी की है। गौरतलब है कि साल 2023 और साल 2024 में भी सीबीएसई ने इस संबंध में अधिसूचनाएं जारी की थीं। यह दर्शाता है कि बोर्ड इस मामले को गंभीरता से ले रहा है और स्कूलों तथा छात्रों को ऐसे फर्जी संगठनों से बचाने के लिए लगातार प्रयासरत है। बोर्ड की यह निरंतर सतर्कता शैक्षिक समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है कि वे किसी भी अनधिकृत संस्था पर भरोसा न करें।