अगले 15 जनवरी तक जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो पाई है, उन्हें जल्द ही नोटिस जारी किया जाएगा। इसके बाद ये मतदाता अपने आवश्यक दस्तावेज पेश कर मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकेंगे।
इसके अतिरिक्त, ऐसे मतदाता जिनके नाम अभी तक मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, उन्हें फॉर्म 6 के साथ एक घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
डुप्लीकेट नाम हटाए गए, जानें कारण
यदि किसी मतदाता का नाम सूची में नहीं है, तो संभव है कि उनका नाम 'ईएफ अनकलेक्टेड' कैटेगरी में डाला गया हो। इस कैटेगरी में उन मतदाताओं के नाम शामिल हैं जो स्थायी रूप से कहीं और शिफ्ट हो गए हैं।
इसमें वे लोग भी शामिल हैं जो बीएलओ के घर पर विजिट करने के दौरान नहीं मिले, या जिन्हें मृत घोषित किया गया है। इसके अलावा, मतदाता सूची से कुछ डुप्लीकेट नामों को भी हटाया गया है।
मतदाता सूची में अपना नाम कैसे जांचें?
मतदाता सूची में अपना नाम जांचने के लिए दो मुख्य विकल्प उपलब्ध हैं: विधानसभा वार या एपिक नंबर के जरिए। आप इस लिंक पर क्लिक करके अपना नाम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं: https://election.rajasthan.gov.in/ASD_SIR_2026/ASD_List_EPIC.html
वेबसाइट पर आपको दो विकल्प मिलेंगे: पहला, अपने एपिक नंबर के माध्यम से नाम खोजना और दूसरा, विधानसभा वार बूथवार अपना नाम सर्च करना। मतदाता अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से किसी भी विकल्प का उपयोग कर सकते हैं और सूची में नाम काटने का कारण भी देख सकते हैं।
ऑनलाइन के अलावा, मतदाता अपने नजदीकी बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) के पास जाकर भी ऑफलाइन अपना नाम चेक करवा सकते हैं। ड्राफ्ट सूची की एक प्रति राजनीतिक पार्टी के एजेंट (बीएलए) को भी उपलब्ध कराई गई है।
पहचान के लिए मान्य दस्तावेज
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या सुधार के लिए निम्नलिखित दस्तावेज पहचान के रूप में मान्य होंगे:
- केंद्र सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू के नियमित कर्मचारियों को जारी पहचान पत्र या पेंशन कार्ड।
- भारत में 01/07/1987 से पूर्व सरकार/बैंक/एलआईसी/डाकघर/पीएसयू या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र/दस्तावेज/पहचान पत्र।
- जन्म प्रमाण पत्र।
- पासपोर्ट।
- मूल निवास प्रमाण पत्र।
- 10वीं बोर्ड की अंक तालिका मय प्रमाण पत्र।
- वन अधिकार प्रमाण पत्र।
- अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या अन्य जाति प्रमाण पत्र।
- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां लागू हो)।
- राज्य/स्थानीय अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर।
- सरकार द्वारा जारी कोई भूमि/गृह आवंटन प्रमाण पत्र।