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इमरान, बुशरा बीबी को 17-17 साल की जेल, ₹16.40 Cr जुर्माना

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पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) और उनकी पत्नी बुशरा बीबी (Bushra Bibi) को तोशाखाना केस-2 (Toshakhana Case-2) में 17-17 साल की जेल हुई है। उन पर ₹16.40 करोड़ का जुर्माना भी लगा है।

HIGHLIGHTS

  1. 1 इमरान खान और बुशरा बीबी को तोशाखाना केस-2 में 17-17 साल की सजा सुनाई गई है। दोनों पर ₹16.40 करोड़ का भारी जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला एक महंगी बुल्गारी घड़ी सेट को बहुत कम कीमत पर खरीदने से जुड़ा है। इमरान खान अगस्त 2023 से अडियाला जेल में बंद हैं और उन पर 100 से अधिक मामले चल रहे हैं।
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JAIPUR | पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) और उनकी पत्नी बुशरा बीबी (Bushra Bibi) को तोशाखाना केस-2 (Toshakhana Case-2) में 17-17 साल की जेल हुई है। उन पर ₹16.40 करोड़ का जुर्माना भी लगा है।

तोशाखाना केस-2: इमरान और बुशरा को 17-17 साल की जेल

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई (PTI) के संस्थापक इमरान खान तथा उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना केस-2 मामले में 17-17 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। यह फैसला शनिवार को फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (FIA) की विशेष अदालत ने सुनाया।

दोनों पर 16.4 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला एक महंगे बुल्गारी घड़ी सेट को बहुत कम कीमत पर खरीदने से जुड़ा है। रावलपिंडी की अडियाला जेल में हुई सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश शाहरुख अरजुमंद ने यह फैसला सुनाया।

इमरान खान की जेल यात्रा और अन्य मामले

इमरान खान भ्रष्टाचार के मामले में अगस्त 2023 से अडियाला जेल में बंद हैं। उन पर 100 से ज्यादा मामले चल रहे हैं, जिनमें सरकारी गिफ्ट (तोशाखाना केस) बेचने और सरकारी सीक्रेट लीक करने जैसे आरोप शामिल हैं।

इस्लामाबाद की स्थानीय कोर्ट ने उन्हें 5 अगस्त, 2023 को तोशाखाना के एक अन्य केस में दोषी करार दिया था। यह नई सजा उसी कड़ी का हिस्सा है, जो उनकी कानूनी मुश्किलों को और बढ़ाती है।

सजा में नरमी के पीछे के कारण

इमरान खान को कुल 17 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत 10 साल का कठोर कारावास और धारा 5(2)47 के तहत सात साल की सजा मिली है।

डॉन अखबार के मुताबिक, अदालत ने सजा सुनाते समय इमरान के ज्यादा उम्र (73 साल) और बुशरा के महिला होने पर विचार किया है। इसी आधार पर सजा देने में कुछ नरमी बरती गई है।

फैसले के बाद, इमरान और बुशरा की कानूनी टीमों ने उच्च न्यायालय में इस फैसले को चुनौती देने का इरादा जताया है। यह मामला अभी और आगे बढ़ सकता है।

तोशाखाना केस-2 की पूरी कहानी

सऊदी प्रिंस का महंगा तोहफा और बुशरा की भूमिका

यह मामला साल 2018 का है, जब प्रधानमंत्री बनने के बाद इमरान खान सऊदी अरब के दौरे पर गए थे। इसी दौरान सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उन्हें सोने और हीरों से बनी एक महंगी बुल्गारी घड़ी गिफ्ट की थी।

सऊदी से वापस लौटने के बाद, इमरान खान ने यह घड़ी अपनी पत्नी बुशरा बीबी को रखने के लिए दे दी। कुछ दिनों बाद बुशरा ने यह घड़ी उस वक्त के एक मंत्री जुल्फी बुखारी को देकर उसकी कीमत पता करने को कहा।

मंत्री ने पता किया तो मालूम चला कि वह घड़ी बेहद महंगी है। बुशरा ने मंत्री से कहा कि वह उस घड़ी को बेच दें, जिसके बाद बुशरा की दोस्त फराह खान और मंत्री जुल्फी बुखारी इस ब्रांडेड घड़ी को बेचने महंगी घड़ियों के एक शोरूम पर पहुंचे।

ऑडियो लीक और मामले का खुलासा

इस शोरूम के मालिक ने इसकी मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी को फोन कर दिया। घड़ी बनाने वाली कंपनी को जैसे ही इसकी जानकारी हुई, उसने सीधे सऊदी प्रिंस के ऑफिस से संपर्क किया।

कंपनी ने पूछा कि आपने जो 2 घड़ियां बनवाईं थीं, उनमें से एक बिकने के लिए आई है, क्या यह आपने भेजी है या चोरी हुई है? सऊदी प्रिंस के ऑफिस ने पाकिस्तान सरकार से संपर्क कर इसके बारे में जानना चाहा, जिससे पूरा मामला सामने आ गया।

कुछ समय बाद इमरान की पत्नी बुशरा और दोस्त जुल्फी बुखारी का एक ऑडियो लीक हुआ। इससे साफ हो गया कि इमरान के कहने पर ही बुशरा ने जुल्फी बुखारी से संपर्क किया था और उन्हें घड़ी बिकवाने को कहा था।

इस केस में पुख्ता सबूत मिलने की बात कहकर अदालत ने इमरान खान को दोषी माना है। सोने और हीरों से बनी इस बुल्गारी घड़ी की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई गई थी।

तोशाखाना के नियम और इमरान का उल्लंघन

पाकिस्तान में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या दूसरे पद पर रहने वालों को मिले तोहफों की जानकारी नेशनल आर्काइव को देनी होती है। इन तोहफों को तोशाखाना में जमा कराना अनिवार्य होता है।

अगर तोहफा 10 हजार पाकिस्तानी रुपए की कीमत वाला होता है, तो बिना कोई पैसा चुकाए इसे संबंधित व्यक्ति रख सकता है। तोहफे की अनुमानित कीमत अगर 10 हजार से ज्यादा है, तो 20% कीमत देकर गिफ्ट अपने पास रखा जा सकता है।

अगर 4 लाख से ज्यादा का गिफ्ट है, तो इसे सिर्फ वजीर-ए-आजम यानी प्रधानमंत्री या सदर-ए-रियासत यानी राष्ट्रपति ही खरीद सकता है। यदि कोई नहीं खरीदता तो उसकी नीलामी होती है।

इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने 2 करोड़ के तोहफों को कहीं 5 लाख तो कहीं 7 लाख का बताया। इसी कम कीमत पर उन्होंने इनकी खरीदारी की और फिर ओरिजिनल कीमत से कई गुना ज्यादा पर बेच दिया, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ।

विवादित मुख्य तोहफे और उनकी कीमतें

प्रधानमंत्री रहते हुए (2018-2022) इमरान खान को कुल 108 तोहफे मिले थे, जिनमें से कई बेहद महंगे थे। इनमें मुख्य रूप से सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और अन्य विदेशी नेताओं से मिले लग्जरी आइटम्स शामिल थे।

  • घड़ी: 8.5 करोड़ रुपए
  • कफलिंक्स: 56.7 लाख रुपए
  • पेन: 15 लाख रुपए
  • रिंग: 87.5 लाख रुपए
  • 7 रोलेक्स घड़ियां: 15 करोड़ रुपए

इमरान खान पर अन्य गंभीर आरोप

इमरान खान 2 साल से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं और उन पर 100 से ज्यादा केस चल रहे हैं। भ्रष्टाचार मामले में उन्हें पहले भी 14 साल की सजा सुनाई जा चुकी है, जिसमें सरकारी गिफ्ट बेचने और सरकारी सीक्रेट लीक करने जैसे आरोप शामिल हैं।

इमरान पर यह भी आरोप है कि उन्होंने अल-कादिर ट्रस्ट के लिए पाकिस्तान सरकार की अरबों रुपए की जमीन को सस्ते में बेच दिया था। इस मामले में इमरान को 9 मई 2023 को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद पूरे मुल्क में फौज के कई अहम ठिकानों पर हमले हुए थे।

पाकिस्तान के नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (NAB) ने अल-कादिर ट्रस्ट केस में दिसंबर 2023 में इमरान खान, उनकी पत्नी बुशरा बीबी और अन्य 6 व्यक्तियों पर मामला दर्ज किया था। हालांकि, जब इमरान के खिलाफ यह केस दर्ज हुआ, उससे पहले से ही वे तोशाखाना केस में अडियाला जेल में बंद थे।

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