जयपुर: राज्य सरकार (State Government) ने अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate Appointment) के नियमों में बदलाव किया है। अब मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रित 180 दिनों के भीतर नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे। पहले यह अवधि 90 दिन थी, जिसे दोगुना किया गया है।
आवेदन की समय सीमा में वृद्धि
कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह महत्वपूर्ण बदलाव आश्रितों को आवेदन जमा करने के लिए पर्याप्त समय देने के उद्देश्य से किया गया है। यह निर्णय मृतक सरकारी कर्मचारियों के परिवारों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है।
पूर्व में, आश्रितों को कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से केवल 90 दिनों के भीतर आवेदन करना होता था। इस सीमित समय सीमा के कारण कई बार परिवार के सदस्य आवेदन करने से चूक जाते थे।