प्रयागराज | Umesh Pal Kidnapping Case: अपने आतंक से लोगों को डराने वाला गैंगस्टर खुद लोगों के सामने रोने लगा।
मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में जब उमेश पाल अपहरण मामले में गैंगस्टर अतीक अहमद को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई तो वह रोने लग गया। अतीक के भाई अशरफ को भी कोर्ट ने दोषमुक्त करार दिया है।
उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद उसके करीबी शौकत हनीफ और दिनेश पासी को आईपीसी की धारा 364 ए के तहत दोषी पाया गया। विशेष अदालत ने बाकी सभी आरोपियों को इस मामले में दोषमुक्त कर दिया। बता दें कि 364ए के तहत उम्रकैद, सजा-ए मौत और जुर्माना की सजा का प्रावधान है।
उमेश पाल अपहरण केस की सुनवाई में जज दिनेश चंद्र ने फैसला सुनाया। वहीं, अतीक अहमद के वकील के तौर पर दयाशंकर मिश्र उपस्थित रहे।