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राजस्थान

अगर नहीं बन पाया वोटर आई कार्ड, तो भी कर सकते हैं मतदान, जानें कैसे

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अगर वोटर का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो चुका है तो वह वोट कास्ट कर सकता है। वोटर आईडी कार्ड नहीं होने की स्थिति में भी मतदाता को वोट देने का अधिकार है। बस वोटर लिस्ट में नाम जरूर होना चाहिए। 

HIGHLIGHTS

  1. 1 अगर वोटर का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो चुका है तो वह वोट कास्ट कर सकता है। वोटर आईडी कार्ड नहीं होने की स्थिति में भी मतदाता को वोट देने का अधिकार है। बस वोटर लिस्ट में नाम जरूर होना चाहिए। 
rajasthan election 2023 if you could not make voter id card you can still vote know how

जयपुर | कल 25 नवंबर है और राजस्थान में मतदान का दिन है। कल राजस्थान की जनता आने वाले पांच सालों के लिए अपने राज्य के मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए मतदान करने वाली है। 

ये तो सभी जानते हैं कि मतदान करने के लिए आयु सीमा 18 साल होनी चाहिए। 

इसी के साथ मतदान करने के लिए मतदाता के पास वोटर आई कार्ड (Voter ID Card) होना भी जरूरी है।

लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि अगर किसी के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है क्या वह वोट नहीं डाल सकेगा? 

ऐसे में हम आपको बता दें कि सबसे पहले मतदाता को भारतीय नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए और मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज होना चाहिए।

वोटर आईडी कार्ड के बिना भी कर सकते हैं मतदान

अगर वोटर का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो चुका है तो वह वोट कास्ट कर सकता है। 

Voter ID Card नहीं होने की स्थिति में भी मतदाता को वोट देने का अधिकार है। बस वोटर लिस्ट में नाम जरूर होना चाहिए। 

वोटर आईडी कार्ड नहीं तो ये दस्तावेज आएंगे काम

अगर आपका नाम मतदाता सूची में है और आपके पास वोटर आई कार्ड नहीं है, तो आप आधार कार्ड दिखाकर भी वोट कास्ट कर सकते हैं। 

इसके अलावा मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक पासबुक और पैन कार्ड, बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट जैसे अन्य दस्तावेजों का भी वोटिंग के लिए प्रयोग कर सकते हैं।

मतदान करने के लिए पंजीकरण कैसे करवाएं

  1. सामान्य मतदाता- देश के भीतर रहने वाला 18 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक, सामान्‍य मतदाता  के रूप में अपना नाम दर्ज करा सकता है
  2. https://www.nvsp.in/ पर ऑनलाइन प्ररूप 6 भरें। आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां भी अपलोड की जानी चाहिए।  

ऑफलाइन पंजीकरण कैसे करवाएं

  • आप ऑफलाइन भी पंजीकरण करा सकते हैं। दो प्रतियों में प्ररूप 6 भरें। प्ररूप 6 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और बूथ स्तर अधिकारियों के कार्यालयों में भी निःशुल्क उपलब्ध है।  
  • संबंधित दस्तावेजों की प्रतियों के साथ आवेदन संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्‍तुत किया जा सकता है या उसे डाक से भेजा जा सकता है या उसे आपके मतदान क्षेत्र के बूथ स्तर के अधिकारी को सौंपा जा सकता है। किसी भी मदद के लिए 1950 पर कॉल करें।  
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