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राजस्थान

अगर चोरी हो जाए आपका वोट तो क्या करें

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चुनाव वाले दिन आप किसी भी कारणवश मतदान करने में लेट हो गए हो और कोई अन्य आपका वोट डाल जाए तो इसे धारा 49 (पी) के अन्तर्गत मानकर वोट का चोरी होना कहा जाता है। हालांकि, ऐसा होने की आशंका बेहद कम है।

HIGHLIGHTS

  1. 1 चुनाव वाले दिन आप किसी भी कारणवश मतदान करने में लेट हो गए हो और कोई अन्य आपका वोट डाल जाए तो इसे धारा 49 (पी) के अन्तर्गत मानकर वोट का चोरी होना कहा जाता है। हालांकि, ऐसा होने की आशंका बेहद कम है।
rajasthan election 2023 what to do if your vote is stolen
Rajasthan Election 2023

जयपुर |  राजस्थान के चुनावी महासंग्राम में प्रचार का शोर थम चुका है और 25 नवंबर यानि कल सुबह 7 से शाम 6 बजे तक वोटिंग होने जा रही है। 

लेकिन आपके वोट डालने से पहले ही आपका वोट चोरी हो जाए तो आपके सामने बड़ी परेशानी आ सकती है। 

ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है बल्कि धैर्य के साथ काम करने की जरूरत है।

चुनाव वाले दिन आप किसी भी कारणवश मतदान करने में लेट हो गए हो और कोई अन्य आपका वोट डाल जाए तो इसे धारा 49 (पी) के अन्तर्गत मानकर वोट का चोरी होना कहा जाता है। हालांकि, ऐसा होने की आशंका बेहद कम है।

बता दें कि चुनाव आयोग ने साल 1961 में इस धारा को संशोधित करते हुए शामिल किया था। 

इसके अन्तर्गत वोट करने के असल हकदार को दोबारा वोट डालने का अधिकार दिया जा सकता है जिसे ’टेंडर वोट’ कहा जाता है। 

अपने दस्तावेज दिखाकर खुद को करें साबित

अगर आपका वोट पहले ही कोई दूसरा डाल जाए तो आप मतदान केंद्र पर पीठासीन अधिकारी को अपने दस्तावेजों से ये साबित कर सकते हैं कि आप ही सही वोटर हैं।

आपके बारे में पुख्ता जानकारी मिलने के बाद आपके लिए टेंडर वोटिंग की व्यवस्था की जाएगी। 

हालांकि अब आप EVM से वोट नहीं कर सकते, लेकिन आपको बैलेट पेपर के जरिए वोट देना होगा। जिस पर सारे उम्मीदवारों के चिह्न और नाम अंकित होंगे।

ऐसे में आप अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुनकर लिफाफे में बैलेट पेपर रखकर पीठासीन अधिकारी दे सकते हैं। 

इस दौरान आपको उन सभी प्रक्रियाओं से गुजरना होगा जिस तरह से आप ईवीएम पर वोट कास्ट करते हैं। 

इसी के साथ अगर आपको पोलिंग बूथ पर किसी तरह की संदिग्ध गतिविधियां दिखाई देती है तो आप इसकी सूचना पीठासीन अधिकारीए निर्वाचन आयोग की हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कर सकते हैं।

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