नई दिल्ली | रेप पीड़िता के गर्भपात को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है।
उच्चतम न्यायालय ने रेप के बाद 28 हफ्तों की गर्भवती को गर्भपात कराने की इजाजत दी है।
रेप के बाद गर्भपात के मामले में सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायाल ने ये फैसला पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद सुनाया।
मेडिकल रिपोर्ट में ये कहा गया था कि महिला को गर्भपात की इजाजत दी सकती है।