मुंबई | मुंबई के ओशिवारा इलाके में हुई कथित फायरिंग की घटना में गिरफ्तार अभिनेता और फिल्म समीक्षक कमाल आर खान उर्फ KRK को बड़ी राहत मिली है। मुंबई की एक अदालत ने उन्हें 25,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। KRK को पिछले सप्ताह मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया था और बाद में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
पुलिस के अनुसार, ओशिवारा इलाके में फायरिंग की एक घटना सामने आई थी, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय लोगों से पूछताछ के आधार पर KRK को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के दौरान KRK ने स्वीकार किया था कि फायरिंग उनकी लाइसेंसी बंदूक से हुई थी। हालांकि, उन्होंने किसी को निशाना बनाने के आरोपों से इनकार किया था। पुलिस ने इस मामले में गहनता से जांच की और KRK को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था।
KRK की वकील सना रईस खान ने अदालत में गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने दलील दी कि यह गिरफ्तारी कानून का सरासर दुरुपयोग है क्योंकि पुलिस ने सीआरपीसी की धाराओं के तहत आवश्यक नोटिस जारी नहीं किया था। वकील ने यह भी स्पष्ट किया कि KRK के पास लाइसेंसी हथियार है और उन पर किसी व्यक्ति या संपत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का कोई आरोप नहीं है। वकील के अनुसार, पुलिस की रिमांड रिपोर्ट में भी कई कमियां पाई गई हैं।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने बताया कि जिस व्यक्ति ने फायरिंग की आवाज सुनने का दावा किया, उसका घर KRK के बंगले से लगभग 1500 मीटर दूर है। तकनीकी रूप से, जिस पिस्तौल की बात की जा रही है, उसकी मारक क्षमता केवल 20 से 30 मीटर होती है। ऐसे में इतनी दूरी पर गोली पहुंचना वैज्ञानिक रूप से असंभव है। इसके अलावा, गायब कारतूसों के मुद्दे पर वकील ने कहा कि यह एक प्रशासनिक त्रुटि हो सकती है, जिसके लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी कार्रवाई कर सकती है, न कि आपराधिक अदालत में मुकदमा चलाया जाना चाहिए।