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राजस्थान

राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बेंच का आदेश: आबूरोड़ के ग्रामीण क्षेत्र व समस्त माउंट आबू में सभी अवैध निर्माण कार्यों पर रोक

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HIGHLIGHTS

  • Rajasthan High Court की खंडपीठ ने आबूरोड ग्रामीण क्षेत्र और माउंट आबू में अवैध निर्माण पर लगाई रोक। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश Sanjeev Prakash Sharma और न्यायाधीश Baljinder Singh Sandhu ने दिए सख्त निर्देश। 24 मार्च 2026 तक सभी प्रकार के अवैध निर्माण कार्य तत्काल बंद करने का आदेश।
construction ban in mount abu rajasthan high court warns action if orders violated

सिरोही/माउंट आबू। राजस्थान उच्च न्यायालय के एक्टिंग सी जे आई संजीव प्रकाश शर्मा व न्यायाधीश बलजिंदर सिंह संधु की खण्डपीठ का आदेश - आगामी 24 मार्च 2026 तक सभी तरह के अवैध निर्माण कार्य हो बंध ,अन्यथा पाई जाने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिरोही होंगे जिम्मेदार । 

वहीं माउंट आबू में अब भी लग रहा है कानून बौना ही सिद्ध हो गया है । वजह है राजस्थान उच्च न्यायालय के इतने सख्त आदेश के बावजूद भी नक्की झील के नो कंस्ट्रक्शन जॉन में अनूप दास जी झोपड़ी के निकट जोर-शोर के बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा है । क्यो कि इन्हें पता है कि, इनकी संस्था में बड़े से बड़े राजनेता,प्रशासनिक अधिकारी, सर्वोच्च न्यायालय से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आते हो । उनके प्रभाव से ,अप्रोच से सब कुछ सही करवा लेगें । भले ही वह सौ फीसदी ही पूर्णतया गलत क्यो न हो ।

वहीं स्थानीय प्रशासन व ESZ की नोडल प्रभारी एसडीएम भी इस संस्था पर विशेष मेहरबान लग रही है । कि राजस्थान उच्च न्यायालय के डबल बैच में वह महत्वपूर्ण बैंच जिसमे स्वयं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा व वरिष्ठ न्यायाधीश बलजिंदर सिंह संधु ने इसे सख्त आदेश पारित किए हो । वहां पर कार्य को रोकने के बजाय खुली छूट दी जा रही है । वे जल्द से जल्द अपने अपने अवैध रूप में निर्माण कार्यों को पूर्ण कर लेवे । जबकि पिछले दिनों में चयनात्मक रूप में गरीब परिवार के लोगों के द्वारा बनाए गए अवैध रूप से निर्माण कार्य को तोड़ दिया गया ।

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