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कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर द्वितीय सचिव श्रीमती पल्लवी शर्मा ने कहा कि एलजीबीटीक्यूआईए$ एक ऐसा विषय है जो आज भी आमजन के बीच में गलत धारणाओं के कारण संवेदनशील बना हुआ है
जयपुर । राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के तत्वावधान में चंद्र प्रकाश श्रीमाली, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश), जयपुर महानगर द्वितीय के निर्देशन में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के प्रकरण ‘‘सुप्रिया चक्रवर्ती बनाम भारत संघ सिविल के क्रम में प्रदत्त दिशा-निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर, द्वितीय द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर प्रथम, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर जिला तथा नई भोर संस्था के समन्वय से समलैंगिक एवं ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों को परिभाषित करने एवं उक्त अंकित समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा हेतु पैनल अधिवक्ता, लीगल एड डिफेंस काउंसिल, पैरा लीगल वॉलेन्टीयर्स आदि हेतु ऑनलाईन/ऑफलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में विधि विद्यार्थियों द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के प्रकरण ‘‘सुप्रिया चक्रवर्ती बनाम भारत संघ सिविल’’ की विस्तृत जानकारी उपस्थित जन को प्रदान की। इस क्रम में नई भोर संस्था की प्रभारी पुष्पा जी ने बताया कि उक्त समुदाय के लोगों आज के इस विकसित मानसिकता वाले समाज में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
समुदाय विशेष के लोगों को शिक्षा, चिकित्सा एवं मुलभूत सुविधाएं प्राप्त करने तक हेतु काफी दिक्कतों को झेलना पड़ता है और आमजन से भी किसी प्रकार की सहायता अथवा सलाह नहीं मिलती है। इसी कारण समुदाय विशेष चिकित्सा एवं अन्य मुलभूत सुविधाओं से भी वंचित हो जाता है तथा इसी कारण शिक्षा का स्तर भी समुदाय विशेष में काफी निम्न स्तर का है।
कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर द्वितीय सचिव श्रीमती पल्लवी शर्मा ने कहा कि एलजीबीटीक्यूआईए$ एक ऐसा विषय है जो आज भी आमजन के बीच में गलत धारणाओं के कारण संवेदनशील बना हुआ है।
आज ये प्रशिक्षण कार्यक्रम इस विषय को साधारण एवं आमजन में प्रचारित करने हेतु आयोजित किया गया है ताकि पैनल अधिवक्तागण, पैरा लीगल वॉलिंटियर्स(अधिकार मित्र), लीगल एड डिफेंस काउन्सिल को समुदाय विशेष के अधिकारों के बारे में जागरूक किया जा सके ताकि विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर चलाये जाने विशेष अभियानों के माध्यम से इस विषय पर भी आमजन में जागरूकता प्रसारित हो सके।
कार्यक्रम में विधिक सेवा प्राधिकरण के विभिन्न आयामों से भी राजेन्द्र बंशीवाल, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर प्रथम व पवन कुमार जीनवाल, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर जिला ने उपस्थित जन को अवगत करवाया। कार्यक्रम में श्रीमती प्रीति चौधरी, व्याख्याता, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने भी इस विषय के बारे में जानकारी प्रदान की।
कार्यक्रम में बी.पी.चन्देल, संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, रतन सिंह, जिला समन्वयक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, रामकिशन बिश्नोई, अति. पुलिस अधीक्षक, जयपुर ग्रामीण, आलोक सिंघल, अति. पुलिस उपायुक्त, पश्चिम, जयपुर, सुरेश कुमार महरानियां, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, सिकाउ, उत्तर, जयपुर, श्रीमती बबीता राजावत, शिक्षा विभाग, आरिफ मंसूरी, विधि अधिकारी, नगर निगम ग्रेटर, लक्षित चौधरी, विधि अधिकारी, नगर निगम ग्रेटर, चीफ एलएडीसीएस, जयपुर महानगर प्रथम, द्वितीय व जिला, पैनल अधिवक्ता, पैरा लीगल वालंटीयर व संबंधित समुदाय से व्यक्ति उपस्थित रहे।