Rajasthan: हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास, 10 हजार जुर्माना

हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास, 10 हजार जुर्माना
Ad

देसूरी | अपर सेशन न्यायालय देसूरी के न्यायाधीश ललित डाबी ने पत्नी की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी पति को दोषी करार दिया। ट्रायल के बाद न्यायालय ने आरोपी चुन्नीलाल पुत्र चिमनाराम सीरवी निवासी बेरा नोखरा को आजीवन कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला हत्या के मामले में ढाई साल की सुनवाई के बाद सुनाया गया।

अभियोजन की ओर से पैरवी
अपर लोक अभियोजक श्रवणसिंह सोलंकी ने बताया कि घटना 25 अप्रैल 2022 को खिंवाड़ा थाना क्षेत्र में हुई थी। आरोपी चुन्नीलाल ने अपनी पत्नी सुखिया देवी (46) की गला दबाकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार किया।

यह था मामला
बेरा भरावा (खिंवाड़ा) निवासी नारायणलाल पुत्र मूलाराम सीरवी ने खिंवाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि उनकी बहन सुखिया देवी की शादी कई साल पहले चुन्नीलाल से हुई थी। शादी के बाद से ही पति और ससुराल वाले उसे परेशान करते थे और उसके साथ मारपीट करते थे। 24 अप्रैल 2022 की रात को बेरा निम्बड़िया (खिंवाड़ा) में चुन्नीलाल ने गला दबाकर सुखिया देवी की हत्या कर दी।

फैसला
न्यायालय ने मामले में साक्ष्यों और गवाहों की सुनवाई के बाद आरोपी चुन्नीलाल को दोषी ठहराया। न्यायाधीश ललित डाबी ने कहा कि इस जघन्य अपराध के लिए आजीवन कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना की सजा उपयुक्त है।

सरकारी पक्ष की ओर से पैरवी
इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक श्रवणसिंह सोलंकी ने पैरवी की। उन्होंने सभी साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत करते हुए आरोपी को कठोर दंड दिए जाने की मांग की।

न्यायालय का संदेश
यह फैसला समाज में महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों पर सख्ती से निपटने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश माना जा रहा है।

- देसूरी ​से प्रहलाद सिंह की रिपोर्ट

Must Read: ड्राई डे पर अवैध शराब बिक्री – thinQ360 Exclusive

पढें क्राइम खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News) के लिए डाउनलोड करें thinQ360 App.

  • Follow us on :